अभिनेता विजय को भरना होगा 1.50 करोड़ रुपए का जुर्माना, मद्रास हाईकोर्ट ने बरकरार रखा फैसला
आयकर विभाग के जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय को मद्रास उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.50 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद अभिनेता को जुर्माने की राशि अदा करनी होगी।
विजय ने अदालत में याचिका दाखिल कर आयकर विभाग के आदेश को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की मांग की थी। हालांकि न्यायालय ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद आयकर विभाग के फैसले को सही ठहराया और अभिनेता की याचिका खारिज कर दी।
आय छिपाने के आरोप से जुड़ा मामला
यह मामला वित्त वर्ष 2016-17 के आयकर रिटर्न से जुड़ा है। अभिनेता ने अपने रिटर्न में लगभग 35.42 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। लेकिन आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि उनकी घोषित संपत्ति और पूर्व दस्तावेजों में अंतर है।
जांच के दौरान विभाग ने वर्ष 2015 के दस्तावेजों से तुलना की, जिसमें यह आरोप लगा कि अभिनेता ने फिल्म ‘पुली’ में अभिनय के लिए मिले लगभग 15 करोड़ रुपये की आय का खुलासा आयकर रिटर्न में नहीं किया था। इसी आधार पर वर्ष 2022 में आयकर विभाग ने उन पर 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
आदेश में देरी का तर्क नहीं माना गया
अभिनेता ने अदालत में दलील दी थी कि आयकर विभाग का आदेश समय सीमा से बाद में जारी किया गया, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यह आदेश 30 जून 2019 से पहले पारित होना चाहिए था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले जुर्माने के भुगतान पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन अंतिम सुनवाई में न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने आयकर विभाग के आदेश को वैध मानते हुए जुर्माने को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।
करूर भगदड़ मामले में भी जांच जारी
इस बीच अभिनेता एक अन्य मामले को लेकर भी चर्चा में हैं। करूर भगदड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उनसे पूछताछ कर रही है। अभिनेता दो बार जांच एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं और उनकी राजनीतिक पार्टी की भूमिका की भी जांच जारी है।
पुलिस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभिनेता के कार्यक्रम में देर से पहुंचने के कारण भीड़ बढ़ गई थी, जिसके चलते भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। हालांकि अभिनेता और उनकी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है।
मद्रास हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद अभिनेता के लिए कानूनी चुनौतियां और बढ़ती नजर आ रही हैं।
